सेबी ने अपने जांच में यह भी पाया कि बीएसई ने उन ब्रोकर्स के खिलाफ किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की है, जो क्लाइंट कोड में अक्सर बदलाव किया करते थे। इसके साथ ही बिना किसी जांच के ही अनलिमिटेड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के कोड में बदलाव देने की इजाच के साथ ही एक्सचेंज ने एरर उकाउंट से किए गे ट्रेड्स को भी तरह से रिव्यू नहीं किया।
BSE के खिलाफ सेबी का सख्त एक्शन, ₹25 लाख का लगाया जुर्माना
मंबई: सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मार्केट रेगुलेटर को अपनी जांच में एक्सचेंज के डिस्कलोजर सिस्टम व कम्पलायंस की प्रोसेस में खामियां मिली है। सेबी ने फरवरी 2021 और सितंबर 2022 के बीच किए गए निरीक्षण के बाद इस तरह का बड़ा एक्शन लिया है।